सुर्खियां

स्कूल में चापड़ लहराकर शिक्षकों और बच्चों को डराने वाला आरोपी गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई

कोटा – बिलासपुर जिले के कोटा थाना अंतर्गत बेलगहना चौकी पुलिस ने शासकीय प्राथमिक शाला ढोलमौहा में धारदार चापड़ लहराकर शिक्षकों और बच्चों को डराने-धमकाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, शनिवार को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम ढोलमौहा निवासी शिवरतन दास मानिकपुरी (42) हाथ में तलवारनुमा धारदार चापड़ लेकर स्कूल परिसर में घूम रहा है और शिक्षकों व बच्चों को डरा-धमका रहा है। सूचना मिलते ही बेलगहना चौकी पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और उनके निर्देश पर तत्काल टीम मौके पर पहुंची।
पुलिस ने स्कूल परिसर से आरोपी को घेराबंदी कर हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक धारदार तलवारनुमा चापड़ बरामद किया गया, जिसे गवाहों की मौजूदगी में जब्त किया गया।
प्रारंभिक जांच में आरोपी का कृत्य आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत अपराध पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। चूंकि मामला गैर-जमानती था, इसलिए आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक बी.एन. बनाफर, सहायक उप निरीक्षक भरतलाल राठौर, प्रधान आरक्षक राधेश्याम मरावी एवं आरक्षक संजय कश्यप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Back to top button
error: Content is protected !!