
उमलेश जायसवाल (बेलतरा) छ,ग, विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली हादसे में घायल अथवा मृत होने पर आर्थिक मदद देने का प्राविधान है। इसमें व्यक्ति की मौत पर चार लाख तथा गाय-भैंस की मौत करंट लगने से होने पर 30 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश है। इस संबंध में कंपनी प्रबंधन के अधिकारी शीघ्रता के साथ मुआवजा वितरण कर आपदा के ऐसे प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया गया!

आपकों बता दे की किसी भी व्यक्ति एवं पशु के बिजली से दुर्घटनाग्रस्त हो जाने सेे जनहानि एवं पशुहानि होती है। इन परिस्थितियों में दुर्घटनाग्रस्त के आश्रितों को या पशु स्वामियों को तत्काल अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता की जाती है ताकि वे विपदा का मुकाबला मनोबल के साथ कर सकें तथा अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर सकें।

ग्राम-सलखा में घटित घातक विद्युतदुर्घटना में मृत स्व. राजेश्वर सिंह कोरम, पिता भरत कोरम के वैधानिक उत्तराधिकारी / आश्रित भरत कोरम पिता स्व. विश्राम कोरम ग्राम-सलखा, थाना-रतनपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को अनुग्रह राशि रूपये 4,00,000/-(चार लाख रू. मात्र) का चेक सहायकयंत्री श्री आर. के, चौहान छ. स्टे.पॉ.डि.कं. लि. उपसंभाग सीपत के द्वारा प्रदान किया गया।
ग्राम-भाड़ी में घातक विद्युत दुर्घटना में एक भैंसा की मृत्यू हो जाने पर उनके वैधानिक पशु मालिक सौपतराम पिता गणेशराम कश्यप ग्राम भाड़ी, तहसील-बेलतरा, जिला-बिलासपुर को अनुग्रह राशि रूपये 30,000/- (तीस हजार रूपये) का चेक छ.स्टे. पॉ.डि, कं. लि. बेलतरा के कनिष्ट यंत्री रंजना देवांगन के द्वारा बुधवार को प्रदान किया गया।