
ठा. प्रेम सोमवंशी (कोटा) मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक 10.04.23 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी बडी लडकी दिनांक 08-04-2023 को सुबह करीबन 07.00 बजे घर से स्कुल जाने के लिए निकली थी जो वापस नहीं आयी है जिसका आस पास रिश्तेदारो मे पता तलास किया कोई पता नहीं चला है प्रार्थी की नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट थाना बिल्हा मे अप क्रमांक 172/2023 धारा 363 भादवि कायम कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले कि गंभीरता को देखते हुये श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह के द्वारा अपहृत बालिका की शीघ्र पतासाजी कर बरामद करने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देशित करने पर तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्री राहुल देव शर्मा तथा उप पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सी डी लहरे (एस.जे.पी.यु. बिलासपुर) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बिल्हा देवेश सिंह राठौर के नेतृत्व में अपहृत बालिका एवं आरोपी की पतासाजी की जा रहा थी कि दिनांक 18.05.2023 को मुखबिर सूचना पर आरोपी तारणी कुमार साहू से अपहृता बालिका को बरामद किया गया। आरोपी तारणी कुमार साहू के द्वारा अपहृता को शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर भगा कर अपने साथ आंध्र प्रदेश ले जाकर शारीरिक शोषण करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 366, 376 भा0द0वि0 एवं पोक्सो की धारा 4, 6 जोडी गई। आरोपी तारणी साहू कोे गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर, प्र आर 516 भागीरथी मरावी, आरक्षक संतोष मरकाम, सचिन नामदेव, गोवर्धन शर्मा, दिनेश पटेल का विशेष योगदान रहा।