
शेखर बैसवाड़े (नेवसा) जनपद पंचायत बिल्हा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नेवसा में आवास मित्र के नियुक्ति में बिल्हा सीईओ की मनमानी का मामला सामने आया है ।जिलापंचायत के काउंसलिंग में चयनित क्लस्टर 58 के मुकेश कुमार की जगह क्लस्टर 56 के आवास मित्र को नियुक्ति नेवसा में करने का मामला सामने जिसपर बिलासपुर कलेक्टर से की गई शिकायत जहाँ जिला कलेक्टर ने बहुत जल्द समस्या का निराकरण करने की बात कही है ।

मिली जानकारी के अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में आवास मित्र की नियुक्ति क्लस्टर वार होना था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक क्लस्टर में आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन के चयन करना था उसी कड़ी में पूर्व आवास मित्र मुकेश कुमार कश्यप ने क्लस्टर क्रमांक 58 के लिए आवेदन किया था जिसमें बिलासपुर जिला पंचायत में क्लस्टर 58मे चयन मुकेश कुमार कश्यप का हुआ था। लेकिन इसके उपरांत जनपद पंचायत बिल्हा के सीईओ ने क्लस्टर को नजर अंदाज करते हुए मनमानी तरीके से क्लस्टर कमांक 56 जो नगरौडी पंचायत आता है उस आवेदक को क्लस्टर 58 नेवसा में भर्ती ले लिया गया है जबकि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि आवेदक पूर्ण रूप से नहीं भरे होने पर आवास मित्र को निरस्त किया जाए ।
जिला पंचायत बिलासपुर द्वारा जारी काउंसलिंग के समय जारी किया गया पत्र में सष्ट किया गया है की आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दिया जाना गलत दस्तावेज दिया जाना या अपूर्ण जानकारी हो पाया जाएगा तो आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन की सेवाएं नहीं ली जाएगी लेकिन बिल्हा सीईओ ने लापरवाही पूर्वक कलस्टर क्रमांक 56 के आवेदक को क्लस्टर क्रमांक 58 में भर्ती ले लिया है । जिला पंचायत बिलासपुर में चयन होने के पश्चात सत्यापन का जिम्मा जनपद पंचायत बिल्हा को सौंपा था इसलिए क्लस्टर वार नंबर के अनुसार सत्यापन के लिए अलग-अलग रूम बनाया गया था । लेकिन जब काउंसलिंग सत्यापन में जिसका क्लस्टर 58 में सत्यापन काउंसलिंग नहीं हुआ है उसका चयन फिर कैसे 58 में हो गया ।आवेदक मुकेश कुमार ने जनपद सीईओ की मनमानी पूर्वक भर्ती करने का मामला को देखते जिला कलेक्टर पहुचकर जनदर्शन में शिकायत किया तब कलेक्टर ने बहुत जल्द समस्या का निराकरण करने की बात कही ।