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आवास मित्र भर्ती में  बिल्हा सीईओ की मनमानी, जिला पंचायत काउंसलिंग में चयनित को बिल्हा सीईओ ने नकारा, आखिर क्या माजरा है कि क्लस्टर 56 के आवास मित्र का चयन क्लस्टर 58 में किया गया

शेखर बैसवाड़े (नेवसा) पंचायत बिल्हा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नेवसा में आवास मित्र के नियुक्ति में बिल्हा सीईओ की मनमानी का मामला सामने आया है ।जिलापंचायत के काउंसलिंग में चयनित क्लस्टर 58 के मुकेश कुमार की जगह क्लस्टर 56 के आवास मित्र को नियुक्ति नेवसा में कर दिया गया है ।जिसपर बहुत जल्द कलेक्टर से शिकायत की तैयारी की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में आवास मित्र की भर्ती होने के लिए 30-07-2024 को विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें आवेदन अलग-अलग जिलों से लिया गया था। जिसमें जिला पंचायत बिलासपुर 30-8-2024से 16-9-2024तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत ड्रॉप बॉक्स डाक के माध्यम से 5:30बजे शाम से आवेदन स्वीकार करना था आवास   मित्र की नियुक्ति क्लस्टर वार होना था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक क्लस्टर में आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन के चयन करना था उसी कड़ी में पूर्व आवास मित्र मुकेश कुमार कश्यप ने क्लस्टर क्रमांक 58 के लिए आवेदन किया था जिसमें बिलासपुर जिला पंचायत में क्लस्टर में चयन के लिए काउंसलिंग करने के लिए दिनांक 21-11-2024एव 22-11-2024 को सुबह 10: 30बजे कार्यलय समय तक निर्धारित किया गया था जिसमें क्लस्टर 58मे चयन मुकेश कुमार कश्यप का हुआ था। लेकिन इसके उपरांत  जनपद पंचायत बिल्हा के सीईओ ने क्लस्टर को नजर अंदाज करते हुए मनमानी तरीके से क्लस्टर  कमांक 56 जो नगरौडी पंचायत आता है उस आवेदक को क्लस्टर 58 नेवसा में भर्ती ले लिया गया है जबकि विज्ञापन  में स्पष्ट लिखा है कि आवेदक पूर्ण रूप से नहीं भरे होने पर आवास मित्र को निरस्त किया जाए ।
जिला पंचायत बिलासपुर द्वारा जारी काउंसलिंग के समय जारी किया गया पत्र में सष्ट किया गया है की आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दिया जाना गलत दस्तावेज दिया जाना या अपूर्ण जानकारी हो पाया जाएगा तो आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन की सेवाएं नहीं ली जाएगी लेकिन बिल्हा सीईओ ने लापरवाही पूर्वक कलस्टर क्रमांक 56 के आवेदक को क्लस्टर क्रमांक 58 में  भर्ती ले लिया है ।  जिला पंचायत बिलासपुर  में चयन होने के पश्चात  सत्यापन का जिम्मा जनपद पंचायत बिल्हा को सौंपा था इसलिए क्लस्टर वार  नंबर के अनुसार सत्यापन के लिए अलग-अलग रूम बनाया गया था । लेकिन जब काउंसलिंग सत्यापन में जिसका क्लस्टर 58 में सत्यापन काउंसलिंग नहीं हुआ है उसका चयन  फिर कैसे 58 में हो गया । 

सूचना के अधिकार में मिली जानकारी———

जब आवेदक मुकेश कुमार कश्यप ने सूचना के अधिकार  के तहत  जानकारी ली तो बिल्हा जनपद द्वारा क्लस्टर 58व 56 का अलग-अलग सूची से  जानकारी दी गयी है जिससे स्पस्ट  नजर आ रहा है कि  आवेदक विकास कुमार केवट 56 क्लस्टर के आवेदक को क्लस्टर 58 नेवसा में चयन किया गया जबकि विकास कुमार केवट का सत्यापन कउंसलिंग 56 नगरौडी पंचायत में हुआ है ।

क्या कहते है जिम्मेदार———

क्लस्टर के हिसाब से चयन नही होता है नाम के हिसाब से किया गया है नेवसा आवास मित्र भर्ती में किसी प्रकार का कोई भी धांधली नही की गई है मेरिट लिस्ट के हिसाब से भर्ती की गई है।

एस पी पोयम
सीईओ
जनपद पंचायत बिल्हा

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