
बिलासपुर – गर्मी के सीजन में गिरते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। अब कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के बोर खनन नहीं कर सकेगा। अति आवश्यक होने पर प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के बोर कराते पकड़ जाने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इस संबंध में बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने बोर खनन पर पूर्णतः रोक लगाने का आदेश जारी किया हैं। जारी आदेशानुसार आज दिनाँक से आगामी आदेश तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।
छत्तीसगढ़ पेयजल अधिनियम 1986 के अंतर्गत बिलासपुर जिले में इस अवधि के दौरान समक्ष अधिकारी की पूर्वानुमति की बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिये खनन नहीं किया जा सकेगा। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए नलकूप खनन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्ति किये गए है। जिनमें एडीएम बिलासपुर, एसडीएम कोटा, एसडीएम तखतपुर, एसडीएम बिल्हा और एसडीएम मस्तूरी शामिल हैं।