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लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर कोटा जनपद में अनुभाग स्तर पर बीएलओ का प्रशिक्षण सम्पन्न

ठा. प्रेम सोमवंशी (कोटा) जनपद पंचायत सभा कक्ष में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोटा युगल किशोर उर्वशा की उपस्थिति में बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान एस डी एम कोटा द्वारा आगामी लोक सभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए हर दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का निर्देश देते हुए सभी को अग्रिम शुभकामनाएं दी गई ।  निर्वाचन खंड शाखा प्रभारी जितेंद्र कुमार टोंडे द्वारा बीएलओ को संबोधित करते हुए बताया गया कि अनुदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख (2 ) के अनुसार आप लोगों को विधानसभा के मतदान केंद्रों में बीएलओ के पद पर नियुक्त किया गया है, जिसमें विभिन्न तरह के दायित्व निर्धारित की गई है। जिसके बारे में उपस्थित मास्टर ट्रेनर क्रमशः जिला स्तरीय राजेश कुमार सोनी विधानसभा स्तरीय  मास्टर ट्रेनर  काशीराम साहू , डॉ राम बाबू गुप्ता सहित संजय रजक द्वारा सभी जिम्मेदारियों की जानकारी क्रमशः दी गई जिसमें सर्वप्रथम
जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर राजेश कुमार सोनी ने कहा कि अपने मतदान केंद्र के निर्वाचक नामावली को 100% शुद्ध करना है।
सर्व प्रथम सभी बीएलओ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि 01/01/ 2024 की स्थिति में जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गया था, ऐसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में प्राथमिकता से जोड़ दिया गया है कोई भी शेष नहीं है, इससे संबंधित प्रमाण पत्र आप लोग पूर्व में दे चुके हैं।


आपके मतदान केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत  निवासरत प्रसिद्ध एवं राजनैतिक व्यक्ति /  पूर्व वर्तमान विधायक/ सांसद / डॉक्टर / इंजीनियर /लेखक/केंद्र एवं राज्य सरकार से पुरस्कृत व्यक्ति तथा सुरक्षा विभाग में शामिल अधिकारी कर्मचारी इन सब का नाम जोड़ लिया गया है।
इस बात का भी प्रमाण पत्र आप लोगों के द्वारा दिया गया है।

इसी कड़ी में विधानसभा स्तरीय  मास्टर ट्रेनर काशीराम साहू द्वारा बताया गया कि
मतदाता सूची में  डबल नाम सिमिलर एंट्री को हटाने का कार्य आप सभी बीएलओ कर लिये हैं, इसे पुनः बीएलओ एप्प में देख लेंगे।ताकि कोई डबल एंट्री भूलवश या तकनीकी त्रुटि से न छूट गया हो।
आपके मतदाता सूची में ASD (अनुपस्थित,स्थानांतरित, मृत) मतदाता/ दिव्यांग मतदाता /एवं 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का सर्वे आप लोगों के द्वारा कर लिया जाना है,  जिसकी सूची तैयार कर रखें। ऐसे मतदाताओं को उनके घर में मतदान करने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा प्रदान की गई है, जिसके संबंध में आप लोगों को निर्देशित किया जाएगा आप लोगों के द्वारा विधानसभा में भी ऐसे मतदाताओं से मतदान करवाया गया है।


आगे प्रशिक्षण में विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर संजय रजक द्वारा
मतदान केंद्र में आवश्यक सुविधा जैसे भवन की स्थिति/ बिजली /पानी /फर्नीचर/ रैंप /शौचालय इन सभी चीजों का अभी से सर्वे कर आकलन कर लेने एवं दिव्यांग मतदाताओं एवं वृद्ध मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधा जैसे रैंप एवं व्हीलचेयर की उपलब्धता को सुनिश्चित कर लेने के साथ पोलिंग दिवस में  विशेष उपलब्धता पर जोर दिए।
साथ ही बताया गया कि मतदान दिवस से 3 दिन पहले आप लोगों को मतदाता पर्ची वितरण हेतु प्रदान किया जावेगा जिसका 100% वितरण किया जाना है , अभी से अपने मतदाता सूची के मतदाताओं से भली-भांति परिचित रहना है, विधानसभा निर्वाचन में आप लोगों के द्वारा समय सीमा के भीतर पर्ची वितरण किया गया था , जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।
यह भी ध्यान देना है कि मतदान दिवस के दिन आप लोगों को अल्फाबेटिक मतदाता सूची दिया जावेगा जिसको लेकर के आपको मतदान केंद्र कैंपस के बाहर मतदाताओं की सुविधा हेतु सुविधा केंद्र संचालित करना है।

प्रशिक्षण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा स्तरीय के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर रामबाबू गुप्ता द्वारा गया कि मतदान दिवस के दिन मतदान अधिकारी कर्मचारियों के लिए मतदान केंद्र खुला रखना है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए  , कि पार्टी पहुंचने के पूर्व ही सारी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त हो।
सभी बीएलओ अपना आईडी कार्ड लगाकर मतदान दिवस के दिन उपस्थित रहेंगे, ताकि सुरक्षाकर्मी एवं मतदान दल को ज्ञात हो सके कि आप इस मतदान केंद्र का बीएलओ हैं। मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता या असुविधा होने पर कंट्रोल रूम निर्वाचन शाखा एवं उच्च अधिकारियों को आप लोगों के द्वारा सूचित किया जाना है।
दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को उनके घर में मतदान कराने की प्रक्रिया आपके ही माध्यम से पूर्ण होगा जिसमें आप स्वयं उपस्थित रहेंगे इसके लिए आप तैयार रहें। विधानसभा में आप लोगों के द्वारा मतदान कराया जा चुका है।
दिव्यांग मतदाताओं को घर में मतदान करने की सुविधा के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसी प्रकार 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की उम्र मतदाता सूची में 85 वर्ष लिखा होना अनिवार्य है, इसके लिए उन्हें निर्धारित रूप 12 घ में आवेदन जमा करना होता है और जो मतदाता मतदान केंद्र में ही मतदान करेंगे ,कहते हैं उनसे निर्धारित प्रारूप में सहमति प्राप्त  करना है। यह सब आप लोगों  के द्वारा ही किया जाता है जो आप लोग विधानसभा निर्वाचन में कर चुके हैं।


अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोटा द्वारा जानकारी लिया गया कि ऐसे मतदान केंद्र जहां पर विधानसभा निर्वाचन में बसे नहीं गई थी, एवं पार्टी को पैदल अधिक दूरी तय करना पड़ा था। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे केंद्रों हेतु छोटी वाहनों को सुविधा उपलब्ध कराने होंगे ताकि पोलिंग पार्टी संबंधित केंद्र तक ईव्हीएम के साथ सुगमता के साथ पहुंच सके।  के कृपया उसे नोट करा  देवे क्योंकि वहां के लिए पृथक से वाहन सुविधा उपलब्ध कराया इस हेतु एस डी एम कोटा द्वारा बीएलओ सहित प्रशिक्षण में उपस्थित सुपरवाईजरों को निर्देशित करते हुए उनके ज़िम्मेदारी को लेकर निर्तदेशित किया गया ।
प्रशिक्षण में नायब तहसीलदार श्रीमती रोशनी कंवर, सेक्टर ऑफिसर्स , सुपरवाइजर सहित सभी बीएलओ उपस्थित रहे। प्रशिक्षण सत्र कार्यक्रम का संचालन निर्वाचन खंड शाखा प्रभारी जितेंद्र कुमार टोंडे द्वारा किया गया।

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