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हाईकोर्ट ने नगर पंचायत गौरेला को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

आयुर्वेदिक औषधालय की जगह बिना किसी प्राधिकार के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने नगर पंचायत गौरेला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है गौरेला में करीब 40 साल से भी अधिक समय से एक आयुर्वेदिक औषधालय है, जिसका भवन जर्जर हो गया था । नगर पंचायत में प्रेसिडेंट इन कौंसिल की बैठक 2012 में हुई। इसमें यह निर्णय हुआ कि इसे तोड़कर नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर मंजिल पर औषधालय रखा जाएगा। इसके बाद शासन बदल गया और नई कौंसिल ने राधाकृष्ण मन्दिर के सामने स्थित इस जगह पर ऊपर और नीचे दोनों ही मंजिलों पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय ले लिया । इससे पूर्व न तो शासन से अनुमति ली गंई न ही विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया । बिना प्राधिकार के किए जा रहे इस निर्माण को वार्ड 8 की पार्षद ममता जायसवाल और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप जायसवाल ने अधिवक्ता अच्युत तिवारी के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी । इस मामले में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई कर नगर पंचायत को नोटिस जारी किया था । सोमवार को पंचायत के वकील ने सुनवाई में इसे स्वीकार किया। कोर्ट ने इस पर जवाब तलब किया है ।

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