सुर्खियां

करोड़ो रूपये के फर्जी बैंक गारंटी से धान उठाव करने वाले राइस मिलर पर कानूनी कार्यवाही नही होने से नाराज राइस मिल एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी व कार्यवाही किए जाने ज्ञापन दिया

ठा. प्रेम सोमवंशी (कोटा) जीपीएम जिले में हुए करोड़ो रूपये के फर्जी बैंक गारंटी से धान उठाव करने वाले राइस मिलर पर पहले नामजद अपराध दर्ज और उसके बाद राइस मिलर के 3 फर्मों को जिला प्रशासन ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है पर मामले में कानूनी कार्यवाही नही होने से नाराज राइस मिल एसोसिएशन नए जिले के पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्यवाही किए जाने को लेकर ज्ञापन दिया है वहीं पुलिस अधीक्षक की मानें तो मामले में विपणन विभाग से उन्हें पर्याप्त दस्तावेज अब तक नहीं मिल पाया है जिसकी वजह से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।।।

दरअसल जिले के गौरेला अंजनी स्थित इंड्रस्टील एरिया में संचालित चावल व्यवसाई और राइस मिलर के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी बैंक गारंटी लगाकर धान का उठाव किया गया बैंक द्वारा इस फर्म को वर्ष 2021-22 में लगभग 24 करोड़ की बैंक गारंटी स्वीकृत की थी जिसमें उक्त राइस मिलर द्वारा जिला विपणन कार्यालय में लगभग 44 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी जमा कर धान का उठाव किया गया।

मनोज गुप्ता अध्यक्ष राइस मिल एसोसिएशन जीपीएम

जिला विपणन कार्यालय मे कूट रचित बैंक गारंटी जमा कर धान उठाव करने के सम्बन्ध में शिकायत के बाद मामले को गम्भीरता से लेते हुवे तात्कालिक कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता मे जांच दल का गठन कर जांच कराई गई।।।जांच में श्याम इंडस्ट्रीज, श्याम फूड प्रोडक्ट, यश मॉडर्न फूड प्रोडक्ट और यश राइस मिल अंजनी गौरेला की वर्ष 2021-22 मे एसबीआई पेंड्रारोड शाखा से जारी 44 करोड़ की बैंक गारंटी में से 3 फर्म श्याम इंडस्ट्रीज, श्याम फूड प्रोडक्ट और यश राइस मिल की 21.50 करोड़ रुपये की कूट रचित बैंक गारंटी जिला विपणन कार्यालय मे जमा कर धान उठाव होने की पुष्टि हुई। वर्ष 2022-23 में भी खरीफ सत्र के प्रारम्भ मे उक्त 4 फर्मों श्याम इंडस्ट्रीज, श्याम फूड प्रोडक्ट, यश मॉडर्न फूड प्रोडक्ट और यश राइस मिल अंजनी गौरेला द्वारा 20 करोड़ रुपए कूट रचित बैंक गारंटी को जिला विपणन कार्यालय मे जमा कर लगभग एक माह धान उठाव होने की भी पुष्टि हुई।

योगेश पटेल पुलिस अधीक्षक जीपीएम

4 फर्म ब्लैक लिस्टेड जिसके बाद सभी फर्म के द्वारा एसबीआई पेंड्रारोड शाखा से अन्य बैंक मे खाता ट्रांसफर कर दिया गया। जांच मे फार्मों और बैंक के अधिकारी की मिलीभगत होना साथ ही जिला विपणन अधिकारी द्वारा बैंक गारंटी का नियमानुसार सत्यापन नहीं कराया जाना पाया गया। जांच प्रतिवेदन शासन को भेजा गया जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नया रायपुर द्वारा आदेश जारी कर गौपाल अग्रवाल के चारो फर्म को आगामी आदेश तक वर्ष 2022-23 के लिए काली सूची मे दर्ज कर दिया गया।।।।
साथ ही मामले में जिला विपणन अधिकारी के द्वारा थाने में एक शिकायत दर्ज की गई जिस पर पुलिस ने तत्काल f.i.r. भी दर्ज कर लिया कूट रचित बैंक गारंटी को जारी करने में तत्कालीन मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पेण्डरोड सिप्रियन टोप्पो अग्रणी बैंक प्रबंधक (एल.डी.एम.) पेण्ड्रारोड एवं संबंधित फर्म के संचालकों / प्रोप्राईटर श्याम फूड प्रोडक्ट तथा यश राईस मिल के प्रोप्राईटर गोपाल कृष्ण अग्रवाल, यश मॉर्डन फूड प्रोडक्ट के प्रोप्राईटर आशीष अग्रवाल एवं श्याम इण्डस्ट्रीज के रोप्राईटर फकीरचंद अग्रवाल के विरुद्ध थाना गौरेला में अपराध भी दर्ज कर लिया गया मगर अब तक मामले में दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी नही होने के चलते नाराज राइस मिल एसोसिएशन ने जिले के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए मामले में दोषियों पर कार्यवाही करते हुए गिरफ्तारी करने की मांग की है।।।वही मामले में जिले के पुलिस कप्तान की माने तो उनके पास संबंधित विभाग से ओरिजनल दस्तावेज मांगे गए है जैसे ही संबंधित दस्तावेज मिलते है मामले में तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की जावेगी।

Back to top button
error: Content is protected !!