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राइस मिल के संचालकों द्वारा लगभग 44 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी जमा कर धान उठाव मामले में, बैंक के शाखा प्रबंधक सहित 3 राइस मिलरों के खिलाफ गौरेला पुलिस ने 420, 34 का मामला किया दर्ज

संजय ठाकुर (जीपीएम) गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के एक उद्योगपति परिवार द्वारा संचालित 4 राइस मिल के संचालकों  द्वारा लगभग 44 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी जमा कर धान उठाव मामले में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर सुश्री ऋचा  प्रकाश चौधरी के निर्देश पर स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक सहित तीन राइस मिलरों के खिलाफ गौरेला पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 420, 34 दर्ज कर लिया है। 5 जनवरी को देर शाम गौरेला थाना  में अपराध क्रमांक 9 / 23 दर्ज मैं दर्ज किया गया है,इस पूरे मामले में शासन-प्रशासन एक्शन मोड में है। यह मामला प्रकाश में आने के बाद पूर्व में ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जिला विपणन अधिकारी लोकेश देवांगन को निलंबित कर दिया था तथा कलेक्टर सुश्री  ऋचा  प्रकाश चौधरी ने कार्यवाही करते हुए फर्जी बैंक गारंटी जमा कर धान उठाने वाले चारों राइस मिल को ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया था अब इस मामले में पुलिस में पुलिस द्वारा 420 का मामला दर्ज करने के बाद मामला दर्ज करने के निर्देश के बाद उद्योगपति परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही में तेजी से उभरे चर्चित उद्योगपति के खिलाफ फर्जी बैंक गारंटी जमा कर धान उठाव करने मामले में हुई शिकायत एवं  जांच तथा जांच के बाद लगातार कार्यवाही से हड़कंप मचा हुआ है।यहां पर उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2022  को प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल के प्रवास के दौरान शिकायत मिली थी कि गौरेला के राइस मिलर द्वारा फर्जी बैंक गारंटी जमा करके कस्टम मिलिंग हेतु धान का उठाव किया गया है। प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल द्वारा इस मामले में कलेक्टर गौरेला पेंड्रा मरवाही को जांच कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एक जांच दल का गठन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा था।खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
छत्तीसगढ़ शासन से जारी पत्रों के अनुसार इस बात की पुष्टि हो गई है कि कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाने के लिए राइस मिलर द्वारा फर्जी बैंक गारंटी प्रस्तुत किया गया है। जो
जांच हुई है उसके अनुसार  वर्ष 2021-22 में श्याम इण्डस्ट्रीज अंजनी गौरेला के द्वारा कुल जना 19 नग बैंक गारंटी राशि 13.50 करोड़ रुपए में से 08 नग बैंक गारंटी राशि  7.50 करोड़, श्याम फूड प्रोडक्ट अंजनी गोरेला के द्वारा कुल जमा 14 नग बैंक गारंटी राशि 10.50 करोड़ में से 7 लग बैंक गारंटी राशि 6.50करोड़ तथा यश राईस मिल अंजनी गौरेला के द्वारा कुल जमा 14 नग बैंक गारंटी राशि 11.50 करोह में से 08 नग बैंक गारंटी राशि 7.50 करोड कूटरचित कर जिला विपणन कार्यालय गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में जमा कर धानका  उठाव किया गया है।
इसी तरह वर्ष 2022-23 में धान खरीदी सन प्रारंभ होने पर भी स्थान इण्डस्ट्रीज अंजनी गौरेला के द्वारा कुल जना 5 नग बैंक गारंटी राशि 5.00 करोड़, श्यान फूड प्रोडक्ट के द्वारा कुल जना 5 नग बैंक गारंटी राशि  5.00 करोड़, यश राईस मिल अंजनी गौरेला के द्वारा कुल जमा 5 नग बैंक गारंटी  5.00 करोड़ तथा यश मॉर्डन फूड प्रोडक्ट, अंजनी गौरेला के द्वारा कुल जमा 5 नग बैंक, गोरटी 5.00 करोड़ भारतीय स्टेट बैंक शाखा, पेण्ड्रारोड की कुल 20 नग बैंक गारंटी कुल राशि . 20.00 करोड़ कुटरचित कर जिला विपणन कार्यालय गौरला पेण्ड्रा मरवाही में जमा कर धान उठाव किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। बैंक में परिवर्तन कराने हेतु 20 करोड़ की कूटरचित बैंक गारंटी को जिला विपणन कार्यालय गौरेला पेंड्रा मरवाही से 13 दिसंबर एवं 14 दिसंबर 2022 को वापस प्राप्त किया गया जिसके उपरांत संबंधित मिलर्स द्वारा बैंक में परिवर्तन कर (भारतीय स्टेट बैंक पेण्ड्रारोड शाखा से एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा पेण्ड्रा एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा पेण्ड्रा) एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा पेण्ड्रा एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा–परवाही से 23.00 करोड़ की बैंक गारंटी प्राप्त की गयी जिसे जिला विपणन कार्यालय गौरेला पेण्ड्रा – मरवाही में जमा कर धान उठाव किया जा रहा है। जांच में यह पाया गया कि वर्तमान खरीफ वर्ष में भी लगभग 1 माह के दौरान कूटरचित बैंक गारंटी के आधार पर धान का उठाव  किया गया है । खरीफ वर्ष 2021-22 में उक्त चार फर्म द्वारा जमा कुल 61 नग बैंक गारंटी कुम राशि 44.00 करोड़ में से भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक (क्षेत्र-1) क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय बिलासपुर के द्वारा 38 नग बैंक गारंटी कुल राशि 22.50 की पुष्टि की गयी है जिसमें से तीन फर्म (श्याम इण्डस्ट्रीज, श्याम फूड प्रोडक्ट या राईस मिल अंजनी गौरेला) की कुल 23 नग बैंक गारंटी कुल राशि 21.50 करोड़ रूपये जो भारतीय स्टेट बैंक शाखा पेण्ड्रारोड़ से जारी किया जाना प्रदर्शित है जो कि कूट रचित है, के एवज में धान का उठाव किया गया।

यह पूरा मामला जांच में सही पाए जाने के बाद अब कार्यवाहियों कीकड़ी में जिले की तेजतर्रार कलेक्टर सुश्री  ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला विपणन अधिकारी गौरेला पेंड्रा मरवाही को भारतीय स्टेट बैंक शाखा पेंड्रा रोड के शाखा प्रबंधक सिप्रियन सहित तीन राइस मिलर क्रमशः श्याम फूड प्रोडक्ट एवं यश राइस मिल के संचालक गोपाल अग्रवाल उनके भाई आशीष अग्रवाल तथा दोनों के पिता फकीर चंद अग्रवाल के खिलाफ गौरेला पुलिस में अपराध क्रमांक 9 / 23 भादवि की धारा 420 ,34 मामला 5 जनवरी 2023 को दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मामले में विवेचना प्रारंभ की जा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिले की कलेक्टर सुश्री ऋचा  प्रकाश चौधरी द्वारा मामले की पुष्टि के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जिला विपणन अधिकारी लोकेश देवांगन को निलंबित कर दिया गया था वही फर्जीवाड़ा करके धान उठाने वाली राइस मिल श्याम इंडस्ट्रीज अंजनी गौरेला,
श्याम फ़ूड प्रोडक्ट अंजनी गौरेला,यश राइस मिल अंजनी गौरेला,यश मॉर्डन फ़ूड प्रोडक्ट अंजनी गौरेला को कलेक्टर गौरेला पेंड्रा मरवाही ने ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। कलेक्टर ने इस मामले में अब इन ब्लैक लिस्टेड राइस मिल रोके धान उठाव पर भी कड़ाई से रोक लगा दी है तथा कस्टम मिलिंग के अनुबंध निरस्त कर दिए गए हैं । गौरेला के इस चर्चित उद्योगपति द्वारा किए गए बड़े फर्जीवाड़ा के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है।

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