
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के करगीकला गांव में करंट लगने से सात वर्षीय मासूम की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
दरअसल, खेत में अवैध झटका तार लगाने से मासूम की जान चली गई थी। इस घटना में आरोपी किसान स्वरूप सिंह ध्रुव के खिलाफ मरवाही थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी पर धारा 105 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। यह हादसा 28 अगस्त को हुआ था, जब मासूम खेलते-खेलते खेत की ओर चला गया और करंट की चपेट में आ गया।इस पूरे मामले में अब पुलिस ने आरोपी किसान स्वरूप सिंह ध्रुव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पर धारा 105 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।