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ठगी का आरोपी चढ़ा पचपेड़ी पुलिस के हत्थे मोबाइल लेपटॉप सस्ते दामों में दिलाने के नाम से करता था लोगो से ठगी ।

राजेश कुमार कैवर्त (पचपेड़ी ):- गिरफ्तार आरोपी- हरिओम सिंह पिता राजू सिंह उम्र 23 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 43 गुम्बर पेट्रोल पंप के पास तोरवा थाना तोरवा बिलासपुर ।

बिलासपुर।मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 31.01.2023 को प्रार्थी रजनीकांत पाटले पिता स्व.बलदाउ पाटले उम्र 29 वर्ष साकिन ग्राम केवंतरा थाना पचपेडी का एक लिखित आवेदन पेस किया कि यह संतगुरू घासीदास महाविद्यालय पचपेडी में प्राईवेट कर्मचारी है महाविद्यालय में हरिओम सिंह का आना जाना लगा था इसी बीच आपस मे परिचय हुआ था इसी दौरान हरिओम ने प्रार्थी को बताया की हमारा एक व्हाटसएप ग्रुप हैं जिसके माध्यम से हम लोग उचित एवं सस्ते दाम में इलेक्ट्रानिक सामान देते है कहकर अपने झांसे में लेकर 98000 रूपये में लेपटॉप मोबाईल का सौदा तय हुआ उसके बाद में फोन के माध्यम से हरिओम के मोबाईल नंबर में अलग-अलग दिनांक को एक बार 45000 रूपये एवं दूसरे बार 5000 रूपये फोन पे किया उसके बाद और पैसा मांगने लगा तब प्रार्थी ने बोला कि समान दो तब बक़ाया राशी दूंगा कहने पर हरिओम ने कहा अब न तो पैसा दूंगा और नही समान दूंगा बोला उसके बाद से प्रार्थी को सामान नहीं दिया है न ही पैसा वापस किया हरिओम ने प्रार्थी कोे विश्वास मे लेकर प्राथी के साथ धोखाधड़ी करने पर प्रार्थी के आवेदन पर प्रथम दृष्टया धारा 420 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने से थाना पचपेडी मे अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया था वरिष्ठ अधिकारियों के मार्ग दर्षन में टीम गठित कर आज दिनांक 12.04.2023 को आरोपी को टीवीएस शोरुम बिलासपुर से घेराबंदी कर पकड़ा गया पूछताछ में हरिओम ने अपराध करना स्वीकार करने पर एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर आज दिनांक को विधिवत ग्रिफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया।

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