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कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गौवंश के अवैध वध व मांस बिक्री मामले में दो आरोपी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार

कोटा – बिलासपुर जिले के कोटा थाना पुलिस ने गौवंश के अवैध वध एवं गोमांस के अवैध विक्रय के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 35.40 किलोग्राम गोमांस एवं हड्डियां, घटना में प्रयुक्त दो खुरपा, दो टंगिया तथा एक मोटरसाइकिल जब्त की है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।


पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देश पर जिले में गौवंश के अवैध वध, मांस परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मधुलिका सिंह एवं एसडीओपी कोटा नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की।
बताया गया कि 1 अगस्त को थाना कोटा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम दर्रीकापा निवासी राहुल अनंत और राकेश अनंत अपने मकान में अवैध रूप से गौवंश का वध कर उसका मांस बेच रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राकेश अनंत (36 वर्ष), पिता रमेश अनंत तथा राहुल अनंत (23 वर्ष), पिता सकरू अनंत, दोनों निवासी ग्राम दर्रीकापा, थाना कोटा, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 35.40 किलोग्राम गोमांस एवं हड्डियां, घटना में प्रयुक्त दो खुरपा, दो टंगिया तथा मोटरसाइकिल क्रमांक CG 10 BK 9940 जब्त की है। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299(3), 5 तथा छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 5 एवं 10 के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत भारद्वाज, उप निरीक्षक मीना ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक नहारूराम साहू, पीएसआई ऊषा निषाद, प्रधान आरक्षक गजेन्द्र सिंह तथा आरक्षक उमाशंकर राठौर, संजय श्याम, ज्वाला सिंह और दीप कंवर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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